Indore News: उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन परोसना किसी भी खाद्य सेवा उद्योग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में सुरक्षित भोजन को संभालने के लिए सावधानियां और उपाय करना ग्राहक का विश्वास और विश्वास हासिल करने के लिए आवश्यक हो जाता है।
होटल खाद्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दायरे में आते हैं। FSSAI के आदेश के अनुसार, होटल और रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति (HRACC) द्वारा रेट किए गए सभी 5 सितारा होटलों को FSSAI सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
5 स्टार होटलों से खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, वैदेही कलजुनकर वैज्ञानिक और मुकेश गीते FSSAI पश्चिमी क्षेत्र मुंबई के तकनीकी अधिकारी सहित अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ शीला गौली, नामित अधिकारी और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, मध्य प्रदेश में इंदौर के एक 5 स्टार होटल का निरीक्षण किया।
परिसर के निरीक्षण पर सामान्य स्वच्छता और प्रमुख गैर-अनुपालन पाए गए। इनमे कुछ कच्चा माल जैसे चाय, माउथ फ्रेशनर, पीनट बटर, सिरके का उपयोग भोजन तैयार करने के लिए किया जाता लेकिन इनकी एक्सपायरी डेटेड निकल चुकी थी। दरअसल, अपने संबंधित उत्पाद लेबल के अनुसार तारीख से पहले ये सभी सामान अच्छे थे।
लेकिन एक्सपायर होने के बाद यदि इन कच्चे माल का उपयोग भोजन तैयार करने में किया जाता है तो यह उपभोक्ताओं के के लिए असुरक्षित होता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता था। इसलिए, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए समाप्त हो चुके उत्पादों को नष्ट कर दिया गया।
इसके अलावा, ये भी पाया गया कि भंडारण कंटेनरों में रखे कच्चे आलू और अदरक सड़े हुए थे। सड़े हुए आलू और अदरक की छंटाई नहीं की गई थी। किचन एरिया में बिना छिले उबले आलू सड़े हुए मिले।
ये भी देखा गया कि यहां अचार वाले अचार के घड़ों को बिना ढक्कन के खुला रखा जाता था। यहां कीट नियंत्रण प्रबंधन नहीं था क्योंकि स्टाफ कैंटीन और कच्चे माल के भंडारण क्षेत्र में तिलचट्टे और मक्खियाँ पाए गए। साथ ही प्रलेखन और रिकॉर्ड कीपिंग संतोषजनक नहीं पाई गई थी।
एफबीओ अनिवार्य दस्तावेजों जैसे कीट नियंत्रण प्रबंधन, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग, रिकॉर्ड, स्वीकृत विक्रेता सूची, उपभोक्ता शिकायत निवारण आदि के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहा। एफएसएसएआई के आदेश के अनुसार, एफओएसटीएसी प्रशिक्षित पर्यवेक्षक को नियुक्त नहीं किया गया था।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और विनियमों के अनुसार उल्लेखनीय उल्लंघनों के लिए आगे की कार्रवाई FSSAI द्वारा शुरू की जाएगी। भविष्य में भी 5 सितारा होटलों में अनुपालन के सत्यापन के लिए ऐसे सक्रिय कदम ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके और खाद्य सेवा उद्योग में लापरवाही पर सख्त नियंत्रण रखा जा सके।