इन्दौर(Indore News): पुलिस थाना बाणगंगा इन्दौर पर थाना क्षेत्रअंतर्गत सुखलिया निवासी फरियादिया नें दिनांक 29.12.2021 को थाना हाजिर आकर सूचना दी कि फरियादी की नाबालिक बालिका उम्र 17 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है । सूचना पर थाना बाणगंगा पर धारा 363 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
शहर में नाबालिक बालक बालिकाओं के गुम/अपहृत होने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस आयुक्त इन्दौर महानगर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशो के पालन में पुलिस उपायुक्त इन्दौर(ज़ोन-03) प्रभारी अरविंद तिवारी एवं अति. पुलिस उपायुक्त ज़ोन-03 शशिकांत कनकने के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त हीरानगर हरीश मोटवानी द्वारा थाना प्रभारी बाणगंगा निरीक्षक राजेन्द्र सोनी के नेतृत्व में एक टीम गठित गठित कर नाबालिक की दस्तयाबी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
उक्त टीम प्रभारी सउनि सुरेश सेंगर द्वारा नाबालिग बालिका की पतारसी हेतु बालिका के दोस्तों एवं रिश्तेदारों से संपर्क कर बालिका के बारे में जानकारी ली गई एवं बालिका के परिजनों के बताये अनुसार संदिग्ध की पहचान मनोज पिता तखतसिंह लोधी निवासी ग्राम आरसखेडा, आरोन जिला गुना के रुप में हुई गई । संदिग्ध की मोबाईल लोकेशन ग्राम आरसखेडा की आने पर पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 30.12.2021 को संदिग्ध मनोज लोधी के घर पर दबिश देकर बालिका को ग्राम आरसखेडा, आरोन जिला गुना से दस्तयाब किया गया एवं बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।
बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी मनोज पिता तखतसिंह लोधी निवासी ग्राम आरसखेडा, आरोन जिला गुना को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी को आश्रय देने वाले उसके पिता तखतसिंह पिता भागचंद्र लोधी उम्र 55 साल निवासी ग्राम आरसखेडा, जिला गुना को भी प्रकरण में आरोपी बनाया जाकर गिरफ्तार किया गया । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बाणगंगा निरी. राजेन्द्र सोनी के नेतृत्व में सउनि सुरेश सेंगर, आर. 2835 नागेन्द्र सिंह पंवार, आर. 3921 सतेन्द्र जादौन, म.आर. 1543 रविना की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।