आज 18 अक्टूबर को इंदौर प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शहर के विकास के साथ अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में बैठक में श्री पवन कुमार शर्मा, संभागायुक्त अध्यक्ष, श्री मनीष सिंह, कलेक्टर,इन्दौर, श्रीमती प्रतिभा पाल, आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर, श्री बी.के. चौहान, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, इन्दौर, श्री नरेन्द्र पण्डवा, वन संरक्षक, इन्दौर, श्री एस.के.मुदूगल, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर, श्री पुनित दुबे, मुख्य अभियंता, म.प्र.पक्षे.वि.वि.कं,, श्री अजय श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री, पी.एच.ई. विभाग, इन्दौर एवं श्री विवेक श्रोत्रिय, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इ.वि.प्रा,, इन्दौर उपस्थित थे।
- संचालक मण्डल द्वारा एक निर्णय में प्राधिकारी की नवीन प्रस्तावित नगर विकास स्कीम के प्रारूप तैयार करने हेतु नीति निर्धारण करने के संबंध में एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदनुसार उक्त अनुशंसाओं को संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
- संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकारी की ग्राम राऊ जिला इन्दौर में पूर्व प्रस्तावित नगर विकास स्कीम टी.पी.एस.-2 अंतर्गत मास्टर प्लान मार्गों के निर्माण के संबंध निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये जाने वाले योजना में मास्टर प्लान मार्गों के निर्माण हेतु व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति पूर्व की प्रस्तावित योजना अनुसार राशि प्राधिकारी में जमा करने पर अनापत्ति दिये जाने का निर्णय लिया।
- संचालक द्वारा प्राधिकारी की ग्राम मिचौली हप्सी में पूर्व प्रस्तावित नगर विकास योजना टी.पी.एस.-06 में सम्मिलित भूमियों के भूस्वामियों को अनापत्ति दिये जाने के संबंध में भूमि पर डेव्लपमेंट चार्ज प्रस्तावित किया जाने का निर्णय लिया गया। इसके निर्माण में होने वाली व्यय राशि के आधार पर विकास शुल्क जमा करवाकर अनापत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- संचालक मण्डल द्वारा एक अन्य निर्णय में प्राधिकारी की योजना क्रमांक 94 सेक्टर “सी” में निर्मित शहीद स्मारक पार्क के संचालन एवं संधारण के संबंध में उक्त पार्क नगर पालिक निगम को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- संचालक मण्डल ने एक अन्य निर्णय में एबी रोड से कैलोद हाला से रेलवे क्रासिंग तक 4 लेन सीमेंन्ट कांक्रीट रोड़ के निर्माण हेतु न्यनूतम निविदादाता की दर स्वीकृत की गई। साथ ही योजना क्रमांक 169-ए में विकास कार्य बाबद हेतु न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत की गई।
- संचालक मण्डल द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में एमआर-10 पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पलाय ओव्हर के निर्माण में आने वाली प्राधिकरण की भूमियों को नियमानुसार हस्तांतरण की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
- संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकारी की विभिन्न योजनाओं की सम्पत्तियों को व्ययन करने के संबंध में मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम, 2018 के अनुसार सम्पत्तियों की न्यूनतम दर / मूल्य के संबंध में विभिन्न योजनाओं में व्ययन योग्य सम्पत्तियों की दर निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही प्राधिकारी की योजना क्रमांक 136 में नवनिर्मित अमलतास कॉम्पलेक्स के एल.आय.जी. फ्लेट्स की दर निर्धारण को भी स्वीकृति प्रदान की।
- संचालक मण्डल ने प्राधिकारी की 08 योजनाएं नगर पालिक निगम को हस्तांतरीत करने के संबंध में निर्णय लेते हुए परिगणित की गई राशि रूपये 30,00,00,000/- का चेक बैठक के दौरान निगमायुक्त को सौपा गया। इन योजनाओं में योजना क्रमांक 78 प्रथम फेस-2 इण्डस्ट्रियल (निरंजनपुर) योजना क्रमांक 78-द्वितीय पी.एस.पी. (ऑक्सीडेशन पौण्ड) (निरंजनपुर) योजना क्रमांक 97 भाग-4 वाणिज्यिक (रती मंडी), योजना क्रमांक 113 (फबीटखेडी) योजना क्रमांक 114 भाग-2 (पिपल्याकुमार), योजना क्रमांक 135 (तेजपुर गडबडी) योजना क्रमांक 155 (छोटा बांगडदा) एवं योजना क्रमांक 173 एल.आय.जी. लिंकरोड़ सम्मिलित है।
- प्राधिकारी की योजना क्रमांक 140 के भूखण्ड क्रमांक आर.सी.एम 13 व 14 पर निर्मित बहुमंजिला भवन आनंदवन फेस-2 में दुकानों हेतु योजना क्रमांक 151 एवं 169- बी सुपर कॉरिडोर में 04 भूखण्डों में से 01 भूखण्ड हेतु योजना क्रमांक 151 सुपर कॉरिडोर में 13 मूखण्डों में से 02 भूखण्डों हेतु प्राप्त निविदाओं पर विचार करते हुए अधिकतम निविदादाताओं की निविदा स्वीकृत की गई। इन निविदाओं को स्वीकृत करने से प्राधिकारी को लगभग 100.00 करोड़ से अधिक की आय होने का अनुमान है।
- शासन संधारित आयुक्त नियंत्रित देवस्थान संस्था श्री तुलसीदास राम मंदिर खजूरी बाजार के जीर्णोद्धार / पुनर्निर्माण अमानती कार्य के रूप में प्राधिकरण द्वारा किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इस बाबद प्राधिकरण द्वारा कोई सुपर विजन नहीं लिये जाने का भी निर्णय लिया गया।