सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर लागू हुआ ये नियम, इन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध

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By Ayushi JainPublished On: August 20, 2021

नई दिल्ली : भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रंबधन नियम 2021 जारी कर दिए गए हैं। इसमें देश में दो चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ सामग्री प्रतिबंधित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 से 6 वस्तुएं प्लास्टिक स्टिकयुक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियाँ और थार्मोकोल की सजावटी सामग्री प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्पेशल टॉस्क फोर्स की सिलसिले में हुई पहली बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। इसमें बताया गया है कि दूसरे चरण में 2 जुलाई 2022 से 11 सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुएँ प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।


ये वस्तुएं है शामिल –

आपको बता दे, प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्टिर्रस, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट को लपेटने, पैकिंग करने के उपयोग में आने वाली प्लास्टिक फिल्म और प्लास्टिक/पीव्हीसी के 100 माईक्रोन से कम मोटाई के बैनर।