Supreme Court: झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा को SC से झटका, अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

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By Srashti BisenPublished On: October 25, 2024

Supreme Court: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। इस निर्णय के बाद, कोड़ा अब झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।


जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने कोयला घोटाले में दोषी ठहराए गए मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि वे ‘अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ (2023) के मामले से सहमत हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो सामान्य नहीं होते।

याचिका खारिज होने के कारण

कोर्ट ने यह भी कहा कि मधु कोड़ा की स्थिति अलग है। जब उन्हें सजा सुनाई गई, तब वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्हें सदस्यता खोने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस तथ्य के चलते, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

पूर्व में खारिज हुई याचिकाएं

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 18 अक्टूबर को कोड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह विचारणीय नहीं है।

लोअर कोर्ट का निर्णय

लोअर कोर्ट ने 13 दिसंबर 2017 को मधु कोड़ा और अन्य को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत, किसी व्यक्ति को यदि दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो वह तुरंत चुनावी प्रक्रिया से अयोग्य हो जाता है। मधु कोड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके राजनीतिक भविष्य पर गहरा असर डालेगा, क्योंकि वह आगामी विधानसभा चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।