Retired Employees : राज्य सरकार द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी गई है। इधर राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया गया कि रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से अप्वॉइंट किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस मामले में फैसले लिए गए है।
कर्मचारियों को दोबारा से नियुक्ति

इस फैसले में यदि किसी विभाग में आवश्यकता महसूस होती है तो वहां रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसे में उन्हें दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। उन्हें सरकार 2 साल का एक्सटेंशन दे सकती है। कर्मचारियों को दोबारा से नियुक्ति दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री को अंतिम फैसला लेने का अधिकार
यह नियुक्ति 2 साल के लिए दी जाएगी लेकिन अब मुख्यमंत्री को ही इस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार दे दिया गया है। व्यवस्था हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 के नियम 143 के तहत लागू की गई है। इस नियम में विशेष परिस्थिति में ही रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा।
लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से मुक्ति
ऐसे में अब विभागों को लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। मुख्यमंत्री की सीधी स्वीकृति मिलने से फैसला जल्दी होंगे। अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। जिससे कम को समय पर पूरा किया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों का सहयोग लेने से काम में प्रवीणता आएगी।