RG Kar Rape Case: पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर CBI ने कसा शिकंजा, कलकत्ता HC के आदेश के बाद दर्ज की FIR

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By Ravi GoswamiPublished On: August 24, 2024

कलकत्ता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद संदीप घोष पर एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई के अनुसार दस्तावेज मिलने के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. इसमें कहा गया है कि सीबीआई आज की एफआईआर कॉपी पहले ही अलीपुर सीजेएम कोर्ट में जमा कर चुकी है।

सीबीआई ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले को अपने हाथ में ले लिया। यह कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई जिसने जांच को राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया।

उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर निर्देश जारी किए थे, जिन्होंने घोष के कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद कॉलेज मीडिया की सुर्खियों में आ गया है।