नवरात्रि: अस्थाई बिजली कनेक्शन लेकर ही बनाए झांकी और पंडाल

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By Ayushi JainPublished On: October 18, 2020
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भोपाल: नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। ऐसे में मध्य प्रदेश पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए ये कहा है कि वे बिजली खंभों, ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों से दूर सुरक्षित स्थानों पर ही पंडाल बनाए। जिसकी वजह से कोई दुर्घटना ना हो। साथ ही ये बताया कि बिजली लाइन व उपकरण अति संवेनशील होते है इसलिए इसका ध्यान रखते हुए ही पंडाल बनाएं। वहीं विद्युत वितरण कंपनियों ने इन सबके अलावा उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से ये अपील की है कि रामलीला व दुर्गोत्सव के चलते धार्मिक पंडालों और झांकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें। क्योंकि इसके लिए कंपनी ने बेहतर प्रबंध किए हैं।

अगर कोई अस्थाई कनेक्शन लेना चाहता है कि वह ऐसे आवेदन कर के ये कनेक्शन ले सकता है। आवेदन करने के लिए आपको कंपनियों के निकटतम वितरण केन्द्र, सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के आवेदन करना होगा। साथ ही आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको वेबसाइट व ऐप के माध्यम से सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं।

आपको बता दे, अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनियों से उसकी रसीद लेना ना भूले। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झांकी के सामने लगाएं। वही विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा। साथ ही विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। अगर किसी ने ये कनेक्शन नहीं लिया है तो फिर अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना हो सकती है। वहीं दुर्घटना होने की भी सम्भावना है। बताया गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही और अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।