एमपी में पूरी हुई SIR की गणना, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, 42 लाख से अधिक मतदाता नहीं मिले

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By Abhishek SinghPublished On: December 23, 2025
mp sir

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत गणना चरण के अहम नतीजे सामने आए हैं। यह चरण 4 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और समावेशी बनाना था। इस प्रक्रिया में प्रदेश में 42 लाख 74 हजार 160 मतदाता अनुपलब्ध पाए गए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाताओं में से 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। यह उल्लेखनीय सहभागिता प्रदेश के सभी 55 जिलों में कार्यरत 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), 532 सहायक ERO (AERO) और 65,014 मतदान केंद्रों पर तैनात बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLO) के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयंसेवकों के साथ-साथ सभी छह राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की भी सक्रिय भूमिका रही, जिन्होंने 1.35 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंट (BLA) नियुक्त किए।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ निर्वाचकों से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके, जिसके पीछे विभिन्न कारण रहे। इनमें मतदाता का अन्य राज्य में पंजीकृत होना, संबंधित व्यक्ति का अस्तित्व में न होना, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रपत्र जमा न करना अथवा स्वयं मतदाता द्वारा पंजीकरण में रुचि न लेना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जिन निर्वाचकों के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर बनाए रखा जाएगा।

22 जनवरी तक दावा-आपत्ति की अवधि निर्धारित

निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं प्रारूप सूची में सम्मिलित न किए गए मतदाताओं के नामों की बूथ-वार सूचियां पंचायत भवनों और नगरीय निकाय कार्यालयों में प्रदर्शित की जा रही हैं।

23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी। इस अवधि में मतदाता अथवा राजनीतिक दल पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने और अपात्र नामों को हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि विधिक प्रक्रिया और ठोस कारण के बिना किसी भी नाम को मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।