MP Election 2023: कल मतगणना, भोपाल में ड्राई डे घोषित, ये होगी यातायात व्यवस्था

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By Suruchi ChircteyPublished On: December 2, 2023

MP Election 2023: कल 3 दिसंबर यानि रविवार को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुरानी जेल के परिसर में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती शुरू होगी। बता दें इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना के में बड़ी संख्या में निर्वाचन आयोग, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे।

इसके साथ ही वाहनों का दबाव बहुत ज्यादा होगा। चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए 3 दिसंबर को सुबह 6 बजे से पुरानी जेल परिसर के आसपास ट्रैफिक डायवर्सन सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने आम जनता से भी ये अनुरोध किया है कि आवश्यकता नहीं होने पर वो लोग इस रोड़ की तरफ आने जाने से बचें।

ये है ट्रैफिक व्यवस्था

– सीआइ कालोनी, पुलिस कंट्रोल रूम तिराहा, होमगार्ड टर्निंग एवं कोर्ट चौराहा से पुरानी जेल की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के दोपहिया, चार पहिया, लोक परिवहन एवं अनुमति प्राप्त वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
– स्टेट बैंक आफ इंडिया मैदा मिल के पास से सेंट्रल स्कूल क्रमांक-1, स्टेट आईटी की तरफ जाने वाले रास्ते से न्यायालय एवं जेल की तरफ जाने वाले सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
– जो वाहन जहांगीराबाद से एमपी नगर की ओर आवागमन करना चाहते हैं, वह शब्बन चौराहा, जिंसी चौराहा, बोगदा पुल, प्रभात चौराहा, सुभाष फाटक ओवर ब्रिज, मैदा मिल से बोर्ड आफिस होकर आवागमन करेंगे।
– प्रत्याशियों के एजेंट और नाश्ता-भोजन लाने वाले वाहन पुरानी जेल परिसर के मुख्य द्वार तक पहुंच सकेंगे।

कल रहेगा शुष्क दिवस

भोपाल जिले में मतगणना के दौरान कल रविवार को शराब की खरीद पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर आशीष सिंह ने 3 दिसंबर को 24 घंटे के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। यहां पर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर शराब के खरीदी और बेचना और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिसके चलते जिले की परिसीमा में स्थित और संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन की खरीदी के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट और अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दें दिए हैं कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।