पंचायत निर्वाचन-2021: बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णत: बैन

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By Shivani RathorePublished On: December 7, 2021
MP Panchayat Chunav

इंदौर (Indore News) : त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जनपद पंचायत क्षेत्र इन्दौर, डॉ. अम्बेडकर नगर महू, देपालपुर, सांवेर में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार कार्य में लगे लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग तथा ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर श्री पवन जैन द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के तहत आदेश जारी किये गये हैं।

जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के तहत 4 दिसम्बर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिये इंदौर जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र इंदौर, डॉ. अम्बेडकर नगर महू, देपालपुर, सांवेर को कोलाहाल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किया गया है। उपरोक्त उल्लेखित अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा।

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2 (ध) के अन्तर्गत जनपद इन्दौर, डॉ अम्बेडकर नगर (महू), सांवेर एवं देपालपुर क्षेत्र में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं इस हेतु अधिकृत पुलिस अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।

निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा अर्थात किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी।

वाहनो से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।