इस तारीख से शहर में बिना हेलमेट के दुपहिया वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश जारी

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By Kalash TiwaryPublished On: July 30, 2025
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NO Helmet, No Petrol : इंदौर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और दुपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अगस्त 2025 से शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले दो पहिया वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

यह आदेश कलेक्टर के निर्देश पर लागू किया जा रहा है। वही इस नियम के अंतर्गत दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं नियम का पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान और कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एक और दो अगस्त को प्राथमिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि नागरिकों को इस नियम के बारे में जानकारी दी जा सके और उन्हें सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके बाद नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

बता दें कि यह नियम सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं रहेगा। इंदौर ट्रैफिक पुलिस भी चालकों पर निगरानी रखेगी और नियम तोड़ने वाले पर चालान, जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई करेगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश द्वारा किये गए इंदौर निरीक्षण के बाद यह फैसला लिया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया की बड़ी संख्या में लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

इस नियम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और दुपहिया चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है। वही यह नियम सभी उम्र के चालकों पर लागू होगा। इसके साथ ही पीछे बैठने वाले पर भी यह नियम लागू होंगे। नियम तोड़ने पर दुपहिया चालकों को चालान भरना होगा और उन्हें पेट्रोल भी नहीं मिलेगा।