Lok Sabha Election 2024: दस हजार से अधिक का नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार

Lok Sabha Election 2024 In Indore : लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय के किसी भी मद में किसी भी व्यक्ति या इकाई को 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान नकद में नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्यय के किसी मद पर 10 हजार रुपये से अधिक की

आयोग ने ये निर्देश आयकर अधिनियम की धारा 40ए (3) में एक अप्रैल 2017 को हुए संशोधन के मद्देनजर जारी किये है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्वाचन व्यय के रूप में दस हजार रुपये तक राशि का भुगतान भी उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रयोजन से पृथक से खोले गये बैंक खाते से आहरित कर ही किया जा सकेगा।