9 सितंबर को लोक अदालत, बिजली बिल की मूल राशि पर देंगे 30 फीसदी छूट

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By Deepak MeenaPublished On: August 22, 2023

इंदौर. बिजली बिल बकाया राशि को लेकर 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिसके तहत बिजली बिल बकाया पर 30% छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया की बिजली वितरण कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालय के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी जारी है।


लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के घरेलू और 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।