पीथमपुर विकास योजना पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई, दिए निर्देश

इंदौर (Indore News) : मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निदेश अधिनियम, 1973 एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के प्रावधानों अंतर्गत पीथमपुर विकास योजना 2035 (प्रारूप) पर निर्धारित समयावधि में प्रारूप विकास योजना के संबंध में जनसामान्य से प्राप्त हुई कुल 111 आपत्तियां/सुझाव पर गुरूवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उक्त संबंध में गठित समिति के समक्ष सुनवाई आयोजित की गई।पीथमपुर विकास योजना पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई, दिए निर्देशसुनवाई में समिति के सदस्य सांसद श्री शंकर लालवानी, लोकसभा क्षेत्र धार-महू के सांसद श्री छतरसिंह दरबार, विधानसभा क्षेत्र धार की विधायक श्रीमती नीना वर्मा, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, धार कलेक्टर श्री आलोक वर्मा के प्रतिनिधि, नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक श्री एस.के. मुदगल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान समिति के सदस्यों ने आपत्ति दर्ज करने वाले सभी व्यक्तियों से चर्चा की तथा उनके सुझाव भी सुनें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी की आपत्तियों का यथासंभव निराकरण किया जायेगा। समिति ने कार्यकारी संचालक एमपीआईडीसी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे पीथमपुर विकास योजना में संलग्न की गई भूमि का मौका मुआयना करें।पीथमपुर विकास योजना पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई, दिए निर्देशउन्होंने कहा कि लोगों की संतुष्टि के पश्चात ही विकास योजना का क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। मास्टर प्लान में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं जनता की सहभागीता भी अत्यंत आवश्यक है। सुनवाई में जिन आपत्तियों/सुझावों पर चर्चा की गई उन पर निर्णय समिति की अगली बैठक में टाउन कंट्री प्लानिंग से प्राप्त तथ्यात्मक टीप के पश्चात लिया जायेगा।