Indore: दिव्यांगजनों को संस्थानों की भू‍मि‍ एवं भवन में व्यवसाय करने हेतु मिलेगी नि:शुल्क अनुमति, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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By Deepak MeenaPublished On: June 28, 2023

इंदौर : इन्दौर जिले के अन्तर्गत आने वाली समस्त शासकीय व अर्द्ध शासकीय संस्थानों की रिक्त भूमि एवं भवन, सभागृह आदि को सम्बंधित विभाग-संस्थाओं द्वारा समय-समय पर अस्थायी रूप से मेले, प्रदर्शनी व अन्य व्यवसायिक आयोजन हेतु निर्धारित दरों पर राशि प्राप्त कर अनुमतियां जारी की जाती है।

Indore: दिव्यांगजनों को संस्थानों की भू‍मि‍ एवं भवन में व्यवसाय करने हेतु मिलेगी नि:शुल्क अनुमति, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

कलेक्‍टर डॉ. इलैयाराजा टी ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दिव्यांग कलाकारों, व्यवसाईयों एवं उद्यमियों को उनके हुनर एवं अपने व्यवसाय को बढाये जाने तथा सहयोग किये जाने के उद्देश्य से सम्बंधित विभाग-संस्थाओं द्वारा अस्थायी रूप से जारी की जाने वाली अनुमतियों में अनिवार्य रूप से कम से कम 2 स्टाल दिव्‍यांगजनों के लिए आरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं। स्‍टाल का आकार 8 बाय 8 या 10 बाय 10 वर्गफीट से कम नहीं होना चाहिये तथा दिव्यांगजनों के सुलभ आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त होकर पूर्णत बाधा रहित होना चाहिये। उक्त स्थान निःशुल्क प्रदान किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

Indore: दिव्यांगजनों को संस्थानों की भू‍मि‍ एवं भवन में व्यवसाय करने हेतु मिलेगी नि:शुल्क अनुमति, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

अस्थायी रूप से मेले, प्रदर्शनी व अन्य व्यवसायिक आयोजनों हेतु जारी की जाने वाली समस्त अनुमतियों में सम्बंधित विभाग-संस्था इस शर्त को अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जारी होने वाली अनुमतियों की एक प्रति संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इंदौर को प्रेषित करने के आदेश दिये गये हैं।