पुलिस रेगुलेशन अनुसार पुराने अनुपयोगी रिकॉर्ड का नष्टीकरण

इंदौर (Indore News) : पुलिस रेगुलेशन अनुसार पुराने अनुपयोगी रिकॉर्ड के समयावधि से नष्टीकरण के प्रावधान है, जिसके अनुक्रम में ही पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया एवं पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री महेश चंद जैन द्वारा थानों में मियाद पूरी होने वाले एवं अनुपयोगी रिकॉर्ड नष्टीकरण हेतु समय-समय पर निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पुनित गेहलोत एवं एस डी ओ पी सांवेर श्री पंकज दीक्षित द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार थाना क्षिप्रा पर थाना प्रभारी निरीक्षक गिरजाशंकर महोबिया, प्र.आर.1281 राजेश जादौन एवं उनकी टीम द्वारा 15 दिवस अथक मेहनत कर पुलिस रेगुलेशन अनुसार इस प्रकार नष्टीकरण योग्य वर्ष 2000 से वर्ष 2018 तक के रिकार्ड का संधारण किया गया।

इसी प्रकार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना सांवेर पर थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन मालवीय , प्र आर 2271 निलेश चौधरी एवं उनकी टीम द्वारा 15 दिवस अथक मेहनत कर पुलिस रेगुलेशन अनुसार इस प्रकार नष्टीकरण योग्य वर्ष 2017 तक के रिकार्ड का संधारण किया गया।

उक्त नवीकरण योग्य संधारित रिकॉर्ड को थाना शिप्रा एवं सांवेर पर पृथक पृथक रूप से पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्र 702 से 705 में दिये गये निर्देशों के मुताबिक नष्टीकरण योग्य अभिलेख को एसडीओपी सांवेर श्री पंकज दीक्षित द्वारा अपने रीडर प्र. आर. 440 मदन सोंलकी एवं प्र आर 144 हरिनारायण के सहयोग से स्वयं के समक्ष में नष्टीकऱण/जलावाया गया।