इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश के वाहन चालकों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को मोटरयान कर और उस पर लगने वाली पेनाल्टी के बकाया भुगतान में 90 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग द्वारा 12 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के तहत लागू की जा रही है।
वहीं, राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कर बकायादारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अभियान चलाने की भी तैयारी की है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे एकमुश्त जमा योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया निपटाएं, बकायादारों की सूची से नाम हटवाएं और वाहन स्क्रैपिंग के बाद नया वाहन खरीदने पर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करें।
पुराने और अनुपयोगी वाहनों से छुटकारे का मौका
इंदौर की एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने जानकारी दी कि यह योजना खासतौर पर उन वाहन मालिकों के लिए लाभकारी है, जिनके वाहनों पर लंबे समय से मोटरयान कर का बकाया जमा है। इस पहल के तहत वाहन स्वामियों को बड़ी छूट का अवसर मिल रहा है और साथ ही पुराने व उपयोग में नहीं आने वाले वाहनों से मुक्ति भी संभव हो पा रही है। उन्होंने बताया कि कई वाहन मालिक पहले ही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। एआरटीओ ने अपील की है कि जिन वाहन स्वामियों पर मोटरयान कर या शास्ति बकाया है, वे तय समय-सीमा के भीतर योजना का लाभ लेकर अपना बकाया निपटाएं।
हर श्रेणी और हर उम्र के वाहनों को योजना का लाभ
आदेश के अनुसार, राज्य में पंजीकृत किसी भी श्रेणी और किसी भी आयु के वे मोटरयान, जिन पर मोटरयान कर और पेनाल्टी शास्ति बकाया है, यदि उन्हें मध्य प्रदेश की किसी अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) में स्क्रैप कराया जाता है और 31 मार्च 2026 तक बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो उन्हें बकाया पर 90 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, वाहन स्क्रैपिंग के बाद प्राप्त Certificate of Deposit (COD) के आधार पर नया वाहन खरीदकर उसका पंजीयन कराने पर देय मोटरयान कर और अन्य शुल्कों में भी रियायत का लाभ मिलेगा।
समझें योजना का लाभ
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी वाहन मालिक पर पुराने वाहन के मोटरयान कर और पेनाल्टी मिलाकर 50 हजार रुपये की देनदारी है और वह वाहन को किसी अधिकृत RVSF केंद्र पर स्क्रैप कराकर 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे 90 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी। इस स्थिति में वाहन स्वामी को केवल 5 हजार रुपये जमा करने होंगे, जबकि शेष 45 हजार रुपये की राशि माफ कर दी जाएगी। इसके साथ ही, स्क्रैपिंग के बाद प्राप्त Certificate of Deposit के आधार पर नया वाहन खरीदने और उसके पंजीयन पर मोटरयान कर व पंजीयन शुल्क में अतिरिक्त रियायत का लाभ भी मिलेगा।









