मंडी व्यापारियों को बड़ी राहत! 30 साल तक के लिए मिलेंगे लाइसेंस, आदेश जारी

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By Deepak MeenaPublished On: February 15, 2024

MP News : मध्य प्रदेश के मंडी व्यापारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी! किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सह अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऐदल सिंह कंषाना के निर्देश पर मण्डी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी कर दिये हैं। बाद मंडी व्यापारियों को 30 साल तक की अवधि के लिए लाइसेंस देने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 24 फरवरी, 2024 से लागू होगा।


पहले क्या था?

इससे पहले, मंडी व्यापारियों को हर 5 साल में अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता था। यह प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली थी। इसके अलावा, लाइसेंस फीस भी काफी अधिक थी।

नए आदेश के क्या फायदे हैं?

अब मंडी व्यापारियों को हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। लाइसेंस की अवधि 30 साल तक बढ़ा दी गई है।

कृषि मंत्री ने क्या कहा?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सह अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऐदल सिंह कंषाना के निर्देश पर मण्डी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी कर दिये हैं। ने कहा कि यह निर्णय मंडी व्यापारियों को बड़ी राहत देगा। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को लाइसेंस रिन्यू करवाने की परेशानी से बचा जा सकेगा और वे अपना ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर सकेंगे।

मंडी व्यापारियों की प्रतिक्रिया:

मंडी व्यापारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद होगा। यह निर्णय मंडी व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे व्यापारियों को लाइसेंस रिन्यू करवाने की परेशानी से बचा जा सकेगा और वे अपना ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर सकेंगे।