अवैध उत्खनन को लेकर बड़ी कार्यवाही, अपर कलेक्टर ने ठोंका 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना

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By Akanksha JainPublished On: November 7, 2020

इंदौर : इंदौर में आज अवैध उत्खनन के मामले में कड़ी कार्यवाही की गई है। अपर जिला दण्डाधिकारी तथा अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर के न्यायालय ने अवैध उत्खननकर्ताओं पर 5 करोड़ 9 लाख 26 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया है। यह उत्खनित मुरम की रायल्टी का 30 गुना है अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार यह जुर्माना बिजलपुर निवासी चेतन पटवारी पुत्र अनिल पटवारी और कुणाल पटवारी पुत्र मुकेश पटवारी पर यह जुर्माना लगाया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी बिचौली हप्सी इंदौर ने खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही के आधार पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण में ग्राम कैलाद कर्ताल तहसील बिचौली हप्सी ट्रूबा कॉलेज के पास से लगी हुई शासकीय भूमि पर खनिज मुरम का अवैध उत्खनन होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार मौके पर कार्यवाही हुई थी। मौके पर एक पोकलेन मशीन बिना नम्बर की और एक डम्पर खनिज मुरम मात्रा 15 घन मीटर भरा हुआ पाया गया था।

पोकलेन के चालक ने बताया कि उक्त उत्खनन का कार्य पोकलेन मालिक चेतन पटवारी और कुणाल पटवारी निवासी बिजलपुर द्वारा बिना परमिशन के कराया गया । मौके पर जप्ती की कार्यवाही के दौरान उल्लंघनकर्ताओं द्वारा जप्ती दल से विवाद भी किया गया। जिसका प्रकरण तेजाजी नगर थाने में दर्ज कराया गया। अवैध उत्खनन करने पर अवैध उत्खननकर्ताओं चेतन तथा मुकेश पटवारी पर अवैध रूप से उत्खनित मुरम की रायल्टी राशि का 30 गुना अर्थदण्ड 5 करोड़ 9 लाख 26 हजार रूपये से अधिक का जुर्माना आरोपित किया गया है।