पार्षद पद के दावेदारों की हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका, भेजा जिला कोर्ट

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By Pinal PatidarPublished On: June 29, 2022
high court

इंदौर (Indore) तथा देवास (Dewas) के पार्षद पद के दो दावेदारों की हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 65 से कांग्रेस के पार्षद पद प्रत्याशी गोपाल कोडवानी ने नाम में अंतर आने पर अपने नामांकन फार्म को चुनाव अधिकारी द्वारा निरस्त करने पर याचिका लगाई थी उन्होंने पूर्व में इसी नाम से नगरनिगम चुनाव लड़ने का हवाला भी दिया था। वहीं दूसरे मामले में देवास के भौंरासा से वार्ड क्रमांक 11 की प्रत्याशी माला यादव का भी फार्म जाति प्रमाणपत्र नहीं होने से निरस्त हो गया था।

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हाईकोर्ट नहीं ले सकता संज्ञान , जिला कोर्ट की लें शरण

दोनों मामलों में हाईकोर्ट में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने यह कहते हुए दोनों की याचिकाएं निरस्त कर दी कि इस तरह के मामलों में कार्यवाही के लिए वे संबंधित जिला कोर्ट में याचिका लगा सकते है, हाईकोर्ट रिट पीटिशन में इन्हें नहीं सुन सकता है। चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट कमल ऐरन ने पैरवी की। फ़िलहाल हाईकोर्ट के इस निर्देश से प्रत्याशियों के वर्तमान नगरीय निकाय चुनाव में दावेदारी खटाई में है, अपनी दावेदारी के लिए उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा ।