ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार सख्त! शासकीय कर्मचारियों के लिए जारी किया ये आदेश, जाने क्या हैं इसके पीछे की वजह

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By Srashti BisenPublished On: January 10, 2025

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासकीय कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में शासकीय कर्मचारियों की मौत की घटनाओं पर चिंता जताने के बाद लिया गया है। अब लगभग सवा चार लाख शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को यह आदेश लागू करना होगा।

वाहन चालन के समय सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अब सभी शासकीय कर्मचारियों को वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं की दर को कम करना है।

मुख्य सचिव ने जारी किए सख्त निर्देश

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी शासकीय कर्मचारी सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट का पालन करें और इसे अपने परिवार के सदस्य और आम नागरिकों तक भी फैलाएं।

मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की समीक्षा करने और उनमें सुधारात्मक उपाय करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा, शासकीय कर्मचारियों से यह अपेक्षाएं भी की गई हैं कि वे खुद हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें।

सुरक्षा और नियमों का पालन

मुख्य सचिव ने शासकीय कर्मचारियों से यह भी कहा कि वे अपनी सुरक्षा और उनके परिजनों की सुरक्षा के साथ-साथ समाज में नियमों के अनुपालन का आदर्श प्रस्तुत करें। इसका उद्देश्य न केवल शासकीय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता भी फैलाना है।

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