कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 24 घंटे में होगा वेतन निर्धारण, मिलेगा एरियर

हाई कोर्ट के महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार निगम बोर्ड को वित्तीय घाटे से उबर के लिए रोडमैप तैयार कर रही है।

Kalash Tiwary
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Employees Salary : कर्मचारियों के संबंध में हाईकोर्ट ने एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। दरअसल परिवहन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं देने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती बरती है।

24 घंटे के अंदर आदेश जारी होने की उम्मीद

जिसके बाद हिमाचल पद परिवहन निगम ने कोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि 24 घंटे के बीच वेतन का निर्धारण कर दिया जाएगा। इसका लाभ केवल उन्हें कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो 2004 से 2005 के बीच नियुक्त हुए हैं। ऐसे में 24 घंटे के अंदर इसके लिए आदेश जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है।

कर्मचारियों को पिछली तारीख से ही इसका लाभ मिलेगा। जिसके कारण उन्हें एरिया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। दरअसल हिमाचल हाई कोर्ट के महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार निगम बोर्ड को वित्तीय घाटे से उबर के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। आदेश के अनुपालन के लिए इस मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया है।

अगली सुनवाई 16 जुलाई की तय

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 जुलाई की तय की है। 24 घंटे के भीतर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। बता दे की से पहले अदालत में 17 मार्च को निगम और बोर्ड को वित्तीय संकट से उभरने के लिए रोडमैप तैयार करने के आदेश दिए थे। याचिका दायर करते हुए उन्होंने कहा कि HRTC में 2004 से 2005 के बीच ड्राइवर और कंडक्टर पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की गई थी।

8 साल की सेवा के बाद इन्हें नियमित कर दिया गया था लेकिन उस समय ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। इसी के खिलाफ कर्मचारियों ने हाई कोर्ट ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। अदालत ने इस मामले में विभाग को इन कर्मचारियों को 1 साल के बाद नियमित करने के आदेश दिए थे।

कर्मचारियों को पिछले ही तारीख से सारे लाभ देने का फैसला दिया था। हालांकि उन्हें यह सारे लाभ नहीं दिए गए थे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर फिर से याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे थे।