इन्दौर, दिनांक 26 दिसम्बर 2020। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा विगत दिवस बैठक लेकर कचरा संग्रहण शुल्क वसूली के संबंध में निर्देश दिये गए थें। जिन संस्थानों या व्यवसायियों द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क जमा नही कराया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारी अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि आयुक्त महोदया के उक्त निर्देश के क्रम में झोन क्रमांक 12 में स्थित ओदूबंर ब्राहम्ण समाज धर्मशाला जूनी इन्दौर चंद्रभागा पुल की बल्क राशि वर्ष 2019-20 व 2020-21 कुल बकाया राशि रुपये 64248 जमा नही करने पर निगम द्वारा उक्त धर्मशाला संस्थान को सील करने की कार्यवाही की गई।
आयुक्त द्वारा सभी संस्थानों व व्यवसायीयों से अपील की है वह अपना कचरा संग्रहण शुल्क व परिवहन शुल्क 31 दिसम्बर तक जमा कराकर निगम को सहयोग प्रदान करें।
कचरा परिवहन शुल्क नही देने पर धर्मशाला सील
Akanksha
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