Covid Guidelines : अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी हुए नए नियम, बोर्डिंग से पहले करना होगा ये काम

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By Ayushi JainPublished On: November 30, 2021

Covid Guidelines : कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। जिसके चलते यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर जाकर खुद से जानकारी देनी होगी।

बताया जा रहा है कि ‘एट रिस्क’ या जोखिम वाले देशों से आ रहे यात्रियों के लिए अलग जागयह बनाई जा रही है। जहां वो इंतजार कर सकेंगे। दरअसल, कर्नाटक और मध्यप्रदेश के साथ कई राज्यों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए कुछ नियम जारी किए है। ये नियम कल यानी 1 दिसंबर से लागू होंगे।

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इसके मुताबिक, यात्रियों को बोर्डिंग से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। बता दे, इस पोर्टल में बीते 14 दिनों में भारत आए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जानकारी होती है। निर्देशों में कहा गया है कि एयरलाइंस को फ्लाइट के करीब 5 फीसदी यात्रियों की जांच के लिए उचित प्रक्रिया लागू करनी चाहिए।

जानकारी के मुताबिक, एडवाइजरी में बताया गया है कि हर एयरपोर्ट पर ‘एट-रिस्क’ देशों से आने वाले यात्रियों के लिए उचित सुविधाओं के साथ अलग होल्डिंग एरिया (जहां यात्री RT-PCR जांच के नतीजों का इंतजार करेंगे) का सीमांकन किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भीड़ से बचकर कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन किया जा सकता है। वहीं सरकार ने कहा है कि जरूरत के हिसाब से सभी हवाई अड्डों पर अतिरिक्त RT-PCR सुविधा तैयार की जा सकती है।