इलेक्ट्राॅनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को भी देखे कोर्ट : केंद्र सरकार

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By Mohit DevkarPublished On: September 17, 2020
supreme court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के स्टैंडर्ड को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई होना है इस याचिका में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए।

केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि मुख्यधारा के मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण तो एक बार का काम होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया में व्यापक रूप से भारी संख्या में पाठकों तक पहुंच है। इसमें वाट्सऐप, ट्विटर, फेसबुक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण वायरल होने की संभावना रहती है।

सरकार ने कहा कि अगर टीवी मीडिया के गंभीर प्रभाव और क्षमता को देखते हुए अदालत ने यह अभ्यास करने का फैसला किया है, तो इसे पहले डिजिटल मीडिया के संबंध में किया जाना चाहिए।

केंद्र का कहना है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में पहले से कोर्ट की रुपरेखा और घोषणाएं है ऐेसे में कोर्ट को अब डिजिटल मीडिया पर भी काम करना चाहिए। बता दें कि मामला सुदर्शन टीवी के एक शो पर हुए विवाद का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है।

याचिका के अनुसार इस शो में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया है। जिस पर मंगलवार को कोर्ट ने रोक लगा दी थी।