पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, केंद्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल से भरना होगा नया फॉर्म, जानें पूरा अपडेट

PFRDA ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की अधिसूचना जारी की, जिसके तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 24 जनवरी 2025 को जारी एनपीएस अधिसूचना के अनुरूप लागू की गई है।

Abhishek Singh
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पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने गुरुवार को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की।

इस योजना के तहत, सेवानिवृत्ति से पूर्व के 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना के अनुरूप जारी की गई है।

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प, यूपीएस या एनपीएस में कर सकेंगे चयन

इस अधिसूचना के तहत 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का अवसर मिलेगा। एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी थी। इससे पहले, जनवरी 2004 से पूर्व लागू पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होता था।

यूपीएस, ओपीएस से भिन्न रूप से अंशदायी प्रणाली पर आधारित है। इसके तहत कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा, जबकि नियोक्ता (केंद्र सरकार) द्वारा 18.5% का योगदान किया जाएगा। हालांकि, अंतिम भुगतान पूरी तरह से उस कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगा, जिसे मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है।

1 अप्रैल से लागू होंगे यूपीएस के नए नियम

PFRDA ने अपने बयान में कहा कि यूपीएस से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। ये नियम उन मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे जो वर्तमान में एनपीएस के तहत आते हैं, साथ ही उन कर्मचारियों पर भी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में नियुक्त होंगे। इन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

कर्मचारियों को फॉर्म को ऑनलाइन भरने के अलावा भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी सेवा से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या इस्तीफा देता है, तो उसे यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की पात्रता के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी, और यह सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के रूप में प्रदान किया जाएगा।