इंदौर में लागु धारा-144, कानून का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ होगी कार्यवाही

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By Rishabh JogiPublished On: February 17, 2021

धारा 144: इंदौर शहर में अशांति फैलाने वाले तत्वों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि आज से शहर में एक बार फिर धारा 144 लागु कर दी गई है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह धारा लगाई गई है। इस धारा के बाद से अब शहर में किसी भी स्थान पर जुलुस,मौन जुलुस,रैली,जनसभा,आमसभा,धरना प्रदर्शन को अब से आयोजित नहीं किया जा सकता है।

धारा 144 लागु करने से अब शहर में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही शहर में अब से किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है, इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्ल्घंन करता पाया जाता हैं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि जो भी व्यक्ति कानूनों का उललंघन करता पाया जायेगा उसके लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हिमांशुचंद्र ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, साथ ही यह आदेश 15 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील रहेगा। इस धारा के बाद से न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड मुक्त रहेंगे।

 

लेकिन धारा 144 के लगने से अब शहर में ऐसे कटआउट जो समाज में गलत मैसेज दें , बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झंडे लगाने की बिलकुल अनुमति नहीं है, इसके अलावा डीजे, लाउडस्पीकर भी बिना अनुमति के नहीं चलाए जा सकेंगे। साथ ही शहर में बहार से आये किसी भी व्यक्ति जैसे किरायेदार,घरेलू नौकर,गेस्ट,मजदुर व् अन्य इस तरह के लोगो की जानकारी थाने में देना अनिवार्य है, जिसके साथ व्यक्ति का ID प्रूफ भी देना होगा