SC के फैसले से AAP को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण, 15 जून तक खाली करें ऑफिस

Meghraj Chouhan
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आज सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) को एक बार फिर फटकार लगाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस को लेकर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया।

इस फैसले की पीठ में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है। कोर्ट ने कहा कि AAP अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करें।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई गई थी। इस याचिका के माध्यम से AAP ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने को प्रयास किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी जल्दी अपना परिसर खली करें, क्यूंकि यह हाईकोर्ट की ज़मीन पर है। फैसले पर AAP का कहना है कि वह नेशनल पार्टी है तो उन्हें किसी अच्छी जगह पर ऑफिस बनाने की परमीशन दी जाए।

‘दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण’

आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा,’पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए AAP को केंद्र के समक्ष आवेदन करना होगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण करना है। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए हम आपको 15 जून तक का समय देते हैं।’