दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट की वजह से बड़ा झटका लगा हैं। इस मामलें में दिल्ली कोर्ट ने आप के नेताओं को पोस्ट हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं आदालत ने एलजी के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया हैं। यह केस एलजी के वकिल की तरफ से नोटिस भेजा था।
हाईकोर्ट से की थी अपील
दिल्ली एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी कि, वह AAP नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयानबाजी से रोकने के लिए निर्देश पारित करे। इस अपील पर कोर्ट ने आप के नेताओं को अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आप नेताओं को एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट हटाने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला
दिल्ली में बीते कुछ दिनों से शरबा नीति में बदलाव के कारण मामला गरमाया हुआ हैं। इस ऩई नीति की वजह से गड़बडी का मामला सामने आने से एलजी विनय ने शराब नीति में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद से सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान का माहौल शुरू हो गया था। AAP नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भी घोटाले के आरोप लगाए हैं।
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AAP सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि खादी ग्रामोद्योग (KVIC) के चेयरमैन रहते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउंज डिजायन करने का 80 करोड़ रुपए का ठेका दिलाया। संजय सिंह ने ये भी कहा है कि, सक्सेना ने KVIC के चेयरमैन रहते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी नोटबंदी के समय की कई घोटाले और घपले हुए। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को पद से बर्खास्त करने की मांग की है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से उनके वकील ने सोमवार को AAP और पार्टी के 5 बड़े नेताओं को लीगल नोटिस भेजा था। इसमें आरोप लगाया है कि, उपराज्यपाल के खिलाफ झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। असत्य और अपमानजनक बयानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हालांकि, आप ने इसके बाद भी विनय सक्सेना पर निशाना साधा था।