ताजा प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश (MP) के सभी शासकीय कार्यालयों में दो पहिया (Two Wheeler) वाहनों से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों हेतु हेलमेट पहनना अनिवार्य क्या गया है। इस सुचना को लेकर ग्वालियर स्थित परिवहन आयुक्त मप्र, ने आदेश जारी किया है । इसके साथ ही इस आदेश के सख्ती के साथ पालन के निर्देश भी सभी संबंधित अधिकारीयों को दिए गए हैं।
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पुलिस और परिवहन विभाग का जारी है संयुक्त अभियान
मध्य प्रदेश में हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर समझाइश और जागरूकता को लेकर मध्य्प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा एक संयुक्त अभियान इस महिने की 6 तारीख से प्रारम्भ कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदेश के दोपहिया वाहन चालकों के द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद पुलिस और परिवहन विभाग का यह संयुक्त अभियान शुरू किया गया था।
शासकीय कर्मचारियों देंगे सकारात्मक संदेश
परिवहन आयुक्त म.प्र. ने प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में टूव्हीलर से आने वाले कर्मचारियों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता से अन्य सभी नागरिकों में एक सकारात्मक संदेश जाने की बात कही है। शासकीय कर्मचारियों के द्वारा नियमित रूप से हेलमेट पहनने से हेलमेट को लेकर जागरूकता में वृद्धि की बात भी परिवहन आयुक्त ने अपने जारी किए गए आदेश में कही है।