खुशखबरी! कर्मचरियों को बड़ी राहत, महीने की 10 तारीख तक होगा वेतन का भुगतान, हाई कोर्ट के आदेश जारी

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Employees Salary: आज कर्मचारियों के एक अच्छी खबर आई हैं। अब कर्मचारियों को महीने की 10 तारीख या उससे पहले भुगतान कर दिया जायेगा।हाइकोर्ट द्वारा कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिए है और उनके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया हैं। वहीं अदालत ने स्पष्ट कहा हैं कि सरकारी सहायता से सरकार कभी भी इंकार नहीं करती हैं।

महीने की 10 तारीख या उससे पहले वेतन का भुगतान

जानकारी के अनुसार केरल के उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में लिखा हैं कि कर्मचारियों को हर महीने 10 तारीख या उससे पहले वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इस काम के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। सरकार केएसआरटीसी को सरकारी सहायता देने से इनकार नहीं कर सकती हैं।

इससे पहले अदालत ने सरकार को 24 करोड़ रूपये अगस्त तक निगम को कम से कम 30 करोड रुपए प्रदान करने का आदेश दिया था ताकि कर्मचारियों को जुलाई तक भुगतान कर सकें। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त तक कर्मचारियों को जुलाई का भुगतान कर दिया गया हैं।

इसके साथ ही परिवहन मंत्री की घोषणा के बाद भत्ते के रूप में कर्मचारियों को ₹1000, अग्रिम के रूप में ₹1000 का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि ट्रेड यूनियन द्वारा 2750 रुपए की मांग की जा रही थी। केएसआरटीसी को त्यौहार भत्ते का भुगतान करने के लिए निगम को 7 करोड़ रुपए अलग से जुटाने होंगे। इसके साथ ही केएसआरटीसी को तेल विपणन कंपनियों के साथ ईंधन बकाया चुकाने के लिए 13 करोड रुपए की और जरूरत होगी।