Indore: आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा बेलदार असलम खान से जुडे मामले में निगम के 03 स्थाई कर्मचारियों को बर्खास्त (सेवा समाप्त) किया गया। इनमें असलम का भाई उद्यान विभाग का उप निरीक्षक इकबाल खान, स्थापना विभाग का अनुरेखक आबिद खान, बेलदार व स्थापना विभाग का प्रभारी क्लर्क महफूज खान शामिल है। यह तीनों ही नगर निगम के स्थाई कर्मचारी हैं, इनको निलंबित कर विभागीय जांच की गई थी, जांच में आरोप सही पाये जाने पर उपरोक्त तीनो स्थाई कर्मचारियो के विरूद्ध बर्खास्त (सेवा समाप्त) करने के आदेश जारी किये गये।
विदित हो कि बेलदार असलम पिता मोहम्मद अफजल खान को बर्खास्त करने संबंधित आदेश नस्ती पर दिनांक 19 जनवरी 2021 को आयुक्त द्वारा दिये गये थे, किंतु उक्त आदेश को स्थापना शाखा के बाबु अनुरेखक आबिद खान द्वारा जारी नही करते हुए, 4 जुलाई 2021 तक लगभग 6 माह तक रोके रखा गया और आदेश दिनांक 5 जुलाई 2021 को जारी किये गये। असलम के बर्खास्ती आदेश को 6 माह तक बिना किसी कारण एवं वरिष्ठ अधिकारियो के संज्ञान में लाये बिना रोककर अपचारी कर्मचारी असलम को अनुचित लाभ पहुंचाने और निजी हितलाभ प्राप्त करने कृत्य किया गया। साथ ही असलम के बर्खास्ती आदेश 5 जुलाई 2021 पर असलम खान द्वारा आयुक्त इंदौर संभाग के समक्ष अपीलीय सुनवाई के प्रकरण में भी असलम के विरूद्ध लोकायुक्त प्रकरण 179/2018 प्रचलन में होकर उक्त प्रकरण की विवेचना लोकायुक्त कार्यालय द्वारा कि जा रही है, यह तथ्य भी छुपाया जाकर वरिष्ट अधिकारियो के संज्ञान में नही लाया गया और असलम को अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित लाभ पहुंचाने का कृत्य किया गया।
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उपरोक्त स्थिति संज्ञान में आने पर आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा स्थापना विभाग का अनुरेखक आबिद खान को तत्काल प्रभाव से दिनांक 9 मार्च 2022 को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई थी, तथा जांच अधिकारी उपायुक्त लता अग्रवाल को बनाया गया था। जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण करने के उपरांत उपरोक्त दोनो कर्मचारियो के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को सही पाया गया। विभागीय जांच नियम अंतर्गत जांच प्रतिवेदन की प्रति दिनांक 13 मई 2022 को अपचारी कर्मचारी आबिद खान को उपलब्ध कराई जाकर 7 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था तथा दोनो अपचारी कर्मचारियो को समक्ष में सुनवाई का अंतिम अवसर भी दिया गया, किंतु अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक व समाधानकारक नही होने तथा जांच में आरोपित आरोप सही पाये जाने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 10 के प्रावधानंतर्गत स्थापना विभाग का अनुरेखक आबिद खान को निगम सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त (सेवा समाप्त) किया गया।
इसी प्रकार असलम खान के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यवाही के क्रम में जारी निलंबन आदेश दिनांक 8 अगस्त 2018 के पश्चात नियमानुसार अपचारी असलम खान के विरूद्ध विभागीय जांच करने संबंधित नस्ती प्रस्तुत नही करने एवं आरोप आधार पत्रादि तैयार कर आयुक्त नगर निगम को नस्ती प्रस्तुत नही करने तथा असलम खान के संबंध मे भ्रामक जानकारी उपसंचालक राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय को भेजने और वरिष्ठ अधिकारियो तथा वरिष्ठ कार्यालय से तथ्यो को छुपाकर असलम को अनुचित लाभ पहुंचाने के कारण दिनांक 9 मार्च 2022 को बेलदार व प्रभारी क्लर्क मेहफुज खान को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई थी एवं जांच अधिकारी उपायुक्त लता अग्रवाल को बनाया गया था। जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण करने के उपरांत महफुज खान के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को सही पाया गया। विभागीय जांच नियम अंतर्गत जांच प्रतिवेदन की प्रति दिनांक 12 मई 2022 को अपचारी कर्मचारी मेहफुज खान को उपलब्ध कराई जाकर 7 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था तथा अपचारी कर्मचारी को समक्ष में सुनवाई का अंतिम अवसर भी दिया गया, किंतु कर्मचारी मेहफुज खान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक व समाधानकारक नही होने तथा जांच में आरोपित आरोप सही पाये जाने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 10 के प्रावधानंतर्गत बेलदार व स्थापना विभाग का प्रभारी क्लर्क महफूज खान को निगम सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त (सेवा समाप्त) किया गया।
अवैध रूप से पेड कटाई करने एवं पुत्र के नाम से फर्म बनाना, निगम की छवि धूमिल करने पर उपनिरीक्षक इकबाल खान की सेवा समाप्त
इसके साथ ही उपनिरीक्षक उद्यान विभाग इकबाल खान जो कि असलम खान का भाई भी है, के द्वारा उद्यान विभाग में पदस्थ रहने के दौरान राजकुमार ब्रिज के नीचे पशु चिकित्सालय के आगे शासकीय भूमि पर अवैध रूप से पेडो की कटाई, झोन क्रमांक 13 के अंतर्गत वार्ड 80 स्थित राम मंदिर के उद्यान में 20 से अधिक हरे-भरे नीम, शीशम, बबूल, गुलमोहर व अन्य प्रजातियों के पेडो की कटाई करने एवं पेडो की लकडी चुराने व परिवहन करने के साथ ही पुत्र के नाम से एआरसी आर्क इंटरप्राइजेस की फर्म बनाकर अनुचित रूप से संलिप्त कर उद्यान विभाग में बगीचो के फाउंटेन लगाने, संधारण मरम्मत, शाला प्रकोष्ठ के अंतर्गत शासकीय विद्यालयो मे शौचालय, मुत्रालय के निर्माण संधारण का ठेका प्राप्त करने का आरोप होकर निगम की छवि को धूमिल करना और निगम की स्वच्छ कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाने का कृत्य करने से इकबाल खान को दिनांक 25 अर्पे्रल 2022 को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई थी, जिसमें उपायुक्त लता अग्रवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।
विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक उद्यान विभाग इकबाल खान के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप सही पाये जाने पर अपचारी कर्मचारी इकबाल खान को 25 मई 2022 को जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराकर स्पष्टीकरण चाहा गया था एवं इन्हे दिनांक 17 जून 2022 को सुनवाई का अंतिम अवसर भी दिया गया था। उपनिरीक्षक उद्यान विभाग इकबाल खान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक व समाधानकारक नही होने तथा जांच में आरोपित आरोप सही पाये जाने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 10 के प्रावधानंतर्गत उपनिरीक्षक उद्यान विभाग इकबाल खान को निगम सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त (सेवा समाप्त) किया गया।