Precaution Dose को लेकर कलेक्टर का आदेश, सभी फ्रंटलाइन वर्कर 2 दिन में लगवाए वैक्सीन

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इंदौर(Indore News): कलेक्टर मनीष सिंह ने टीकाकरण नोडल अधिकारी डॉ. तरुण गुप्ता को प्रिकॉशन डोज के संबंध में दी गई अद्यतन जानकारी के अनुसार टीकाकरण के लिये शेष रह गये 11 हजार 234 फ्रंटलाइन वर्कर एवं 9 हजार 179 हेल्थकेयर वर्कर को नियत समय के तहत प्रिकॉशन डोज लगवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उक्त सभी हितग्राहियों को कंट्रोल रूम से नियमित कॉल लगाकर डोज लगवाने के लिये स्मरण कराया जाये। यदि इसके उपरांत भी दो दिवस के अंतर्गत प्रिकॉशन डोज के लिये शेष रह गये फ्रंट लाइन वर्कर टीकाकरण नहीं कराते हैं तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई टीएल की बैठक में सीएम हेल्प लाइन में लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर पवन जैन, अभय बेडेकर, अजयदेव शर्मा, आर.एस. मण्डलोई, जिला पंचायत सीईओ वंदना शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने सीएम हेल्प लाइन के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्प लाइन में लंबित सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाये।

उन्होंने राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण के लिये सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों को गंभीरता के साथ देखकर उसका संतुष्टिपूर्वक समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्प लाइन का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरतापूर्वक देखें। आवेदनों का संतुष्टिपूर्वक समाधान सुनिश्चित किया जाये।

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बैठक में सीएम हेल्प लाइन की प्रगति की समीक्षा के दौरान दिसंबर माह में डी-ग्रेड प्राप्त करने वाले विभागों के संबंधित अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। डी-ग्रेड की श्रेणी में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लीड बैंक एवं संस्थागत वित्त, लोक निर्माण विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग शामिल है। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को समय-सीमा अंतर्गत स्वच्छता शुल्क जमा करने के भी निर्देश दिये।