Indore : अयोध्यापुरी और महालक्ष्मी नगर के प्लाट बंटवारे की जांच करने का बोले कलेक्टर

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Indore : गत दिवस की जनसुनवाई में देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर की महालक्षमी नगर कॉलोनी एवं अयोध्यापुरी कॉलोनी के संबंध में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के समक्ष पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये गए हैं। कलेक्टर द्वारा उपरोक्त दोनों आवेदनों को मॉनिट में लिया जाकर समय-सीमा में निराकरण हेतु निर्देश दिए गए हैं।  कलेक्टर संस्था की अयोध्यापुरी कॉलोनी के संबंध में प्राप्त आवेदनों को अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर एवं  महालक्ष्मी नगर कॉलोनी के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निराकरण अपर कलेक्टर  सपना लोवंशी की मॉनिटरिंग में करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपायुक्त सहकारिता  एम.एल.‍ गजभिये ने बताया है कि देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर द्वारा विकसित अयोध्यापुरी कॉलोनी एवं  महालक्ष्मीनगर कॉलोनी के सदस्यों व भूखण्डधारियों की प्रस्तुत सूची की जांच आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल के परिपत्र के द्वारा जारी निर्देशों एवं समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार परीक्षण हेतु कार्यालयीन पत्र के द्वारा आर.एस. ठाकुर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं  के.एल. कोरी सहकारी निरीक्षक को संयुक्त रूप से अधिकृत किया गया था।

जनसुनवाई दिनांक 29 नवंबर 2022 में कलेक्टर के उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में कार्यालयीन पत्र दिनांक 14 नवंबर 2022 के द्वारा गठित जांच दल में आंशिक संशोधन करते हुए दल का गठन किया गया है। इसमें जी. एस. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी मो. नं 7869106747  आर. एस ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक मो.नं. 9424842270  के. एल. कोरी सहकारी निरीक्षक मो.न. 9826136039 रहेंगे।

उक्त दल को निर्देशित किया गया है कि देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर की अयोध्यापुरी कॉलोनी एवं  महालक्ष्मीनगर कॉलोनी के सदस्यों की संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची जिसमें भूखण्ड आवंटन का भी उल्लेख है, का परीक्षण म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962, संस्था उपविधि, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र.भोपाल के परिपत्र दिनांक 18 फरवरी 2020 एवं रामय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावे।

सदस्यों के सूचनार्थ सूची का प्रकाशन नियत स्थानों पर किया जाकर उस पर दावे आपत्तियां प्राप्त की जावे एवं प्राप्त दावे / आपत्तियों का निराकरण संबंधितों को समक्ष में सुनकर किया जावे, जिन सदस्यों के दावे / आपत्तियां प्राप्त न हो उनका निराकरण संस्था अभिलेखों से किया जाकर संपूर्ण प्रक्रिया आदेश दिनांक से 02 माह की समयावधि में पूर्ण कर अंतिम सूची एवं विस्तृत प्रतिवेदन सुस्पष्ट अभिमत सहित प्रस्तुत करें।