दिल्ली शराब घोटाले में पिछलें कई दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच माहौल गरमाया हुआ था। इस मामले में आज यानि शुक्रवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नही शामिल है।
डिप्टी सीएम सिसोदिया का चार्जशीट में नाम शामिल नही होने पर आप ने दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना को खरी खोटी सुना दी। इतना ही नही उनसे इस्तीफा की भी मांग कर रहे है। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर के साथ अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, मुत्थु गौतम और दो लोक सेवकों को आरोपी बनाया गया है।
डिप्टी सीएम ने किया पलटवार
शराब घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट में नाम नहीं होने पर सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी एक मनोहर कहानी लेकर आई थी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। बीजेपी ने करोड़ों के घोटाले सुनाए थे. मेरे घर पर सीबीआई की रेड करवाई गई थी और छापे डाले गए थे। मेरे बैंक के लॉकर की तलाशी की जा चुकी है। मैंने उस समय भी कहा था कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है।
पीएम मोदी मांगे मांफी
सीबीआई की चार्जशीट पर सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी को हटाने की मांग करते हुए कहा है कि क्या अब दिल्ली के एलजी और सीएस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या एलजी को हटाना नहीं चाहिए क्योंकि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी दलों के खिलाफ साजिश रचने के बारे में सोचते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए।
उन्होंने का कि एलजी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहए और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने बीजेपी की साजिश का हिस्सा बनकर साजिश की. इसी तरह सत्येंद्र जैन भी पाक साफ बाहर निकलेंगे।
ये बोले शराब घोटाले पर
आबकारी नीति मामले में दाखिल की गई सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चार्जशीट में मनीष का नाम नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह पूरी केस फर्जी है। रेड में कुछ नहीं मिला है. 800 अफसरों को चार महीने जांच में कुछ भी नहीं मिला। मनीष ने शिक्षा क्रांति से देश के करोड़ों गरीब बच्चों को अच्छे भविष्य़ की उम्मीद दी है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे दुख है कि ऐसे शख्स को झूठे केस में फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची गई।
बता दें कि, 10 दिन पहले 14 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी। दोनों को व्यक्तिगत बॉन्ड और प्रत्येक को 2 लाख की जमानत राशि पर राहत मिली थी। हालांकि, ईडी को पूछताछ के लिए कस्टडी दिए जाने से रिहा नहीं हो सके थे। दोनों आरोपी फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं इसलिए जमानत मुचलका दाखिल नहीं कर पाए हैं।