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Breaking News: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत पर रिहा करने से किया इनकार

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By Srashti BisenPublished On: May 22, 2024

Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 22 मई को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले  में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने सोरेन को राहत देने से इनकार करते हुए अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने सोरेन को इस बात को “दबाने” के लिए भी फटकार लगाई कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी जमानत याचिका दायर की थी।

‘सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार’

इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने सोरेन को “तथ्यों को छिपाने” के लिए भी फटकार लगाई कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद अपनी याचिका वापस ले ली। इसमें कहा गया है कि पीठ ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को यह चेतावनी देने के बाद अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी कि मामले के विवरण में गहराई से जाना सोरेन के लिए “नुकसानदेह” हो सकता है।

Breaking News: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत पर रिहा करने से किया इनकार

“आपका आचरण बहुत कुछ कहता है। हमें उम्मीद थी कि आप स्पष्टवादिता के साथ आएंगे लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। तुम्हारा आचरण दोषरहित नहीं है। वह कोई आम आदमी नहीं हैं,” पीठ ने सिब्बल से कहा, जब उन्होंने सोरेन का बचाव करने की कोशिश की और कहा कि वह हिरासत में हैं और उन्हें अदालतों में दायर की जा रही याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी।