नई दिल्ली। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को CBI ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इस पर जज ने सीबीआई की केस डायरी मांगी थी। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 10 मार्च को सुनवाई होगी।
मनीष सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि रिमांड असाधारण है। आपके पास 15 दिन हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट 15 दिन दे देगी। अदालत को इस ओर ध्यान देना होगा कि आखिर रिमांड का सही कारण क्या है? अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।
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सीबीआई रिमांड पर कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए तीन दिन की और रिमांड दी जाए। सीबीआई को मिली पांच दिन की रिमांड शनिवार को खत्म होने को है। जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्हें कुछ दस्तावेज तलाशने हैं जो मिसिंग हैं और दो लोगों के साथ आमना-सामना कराना है। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा, मुझे कस्टडी में रखकर जो दस्तावेज नहीं मिल रहे थे वो क्या मिल जाएंगे? यह रिमांड का आधार नहीं हो सकता।