खबरदार ! यदि कोविड को लेकर कोई अफवाह फैलाई तो आपकी खैर नहीं…

Author Picture
By Ayushi JainPublished On: January 8, 2022
Corona Alert

भोपाल : प्रदेश के नागरिकों को अब कोरोना से जुड़ी कोई गलत जानकारी या अफवाह फैलाने की आदत को सुधारना होगा, यदि ऐसा होता पाया जाता है तो संबंधित मुसीबत में पड़ जाएगा। मध्यप्रदेश में कोविड 19 से जुड़ी सूचनाओं के लिए नया नियम जारी किया गया है। जी हां, मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड 19 रेगुलेशन 2022 से जुड़ा निर्देश भी जारी किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, ये निर्देश एमपी के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए है। इन निर्देशों में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्थान या संगठन, प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया पर कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी बिना अनुमति के जारी नहीं कर सकता है। पहले सभी जानकारी की उन्हें सही पुष्टि करना होगा। साथ ही अधिकारी से पूर्व अनुमति भी लेना होगा। इसके अलावा जिन अफसरों को पहले अनुमति के लिए अधिकृत किया गया है उनमें ये लोग शामिल है।

ये लोग है शामिल –

एडिशनल चीफ सेक्रेट्री, प्रिंसिपल सेक्रेट्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कमिश्नर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी।

आगे उन्होंने कहा कि ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि लोगों के पास कोरोना से जुड़ी गलत अफवाह ना जाए। यदि ऐसे में किसी के पास भी गलत जानकारी या कोरोना से जुड़ी कोई खबर गलत आती है तो उसके खिलाफ समुचित धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।