असंगठित श्रमिकों की पेंशन की टेंशन दूर..

Shivani Rathore
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इंदौर (Indore News) : भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन योजना लागू की गई हैं। बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु तक के सभी असंगठित श्रमिकों जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है के लिये संचालित है।

योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप में राशि जमा करना होगी। जितनी राशि प्रीमियम के रूप में श्रमिक जमा करेंगे, उतनी राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा करायी जायेगी। अर्थात 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन की जायेगी। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक/बीमित व्यक्ति को 3 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। योजना का संचालन जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा हैं।

कोई भी इच्छुक श्रमिक नामांकन हेतु अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड एवं बैंक खाता क्रमांक लेकर अपना नामांकन करा सकते है। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक की आयु वर्ग अनुसार 55 से 200 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर पर जमा कर नामांकन कराना होगा।

आगामी माहों में प्रीमियम की किश्ते श्रमिक के बैंक खाते से स्वतः ही डेबिट हो जायेगी। समस्त जनपदों के सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायतों से अनुरोध किया गया है कि वे निकाय अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित कर निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर अधिक से अधिक पंजीयन करवाने की कार्यवाही करें।