इंदौर : दिनांक 01 जनवरी 2021 पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में अवैध शराब एवं मादक पदार्थ तस्करों के विरूध्द कार्यवाही करने हेतू “आपरेशन प्रहार एवं नार्को हेल्पलाईन” अंतर्गत कार्यवाही करने हेतू अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया को निर्देशित किया गया जिनके द्वारा पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उप आयुक्त (क्राईम ब्राँच) गुरू प्रसाद पाराशर को अवैध शराब एवं अवैध मादक पदार्थ बिक्री के संबंध मे पतारसी एवं निगरानी हेतू निर्देशित किया गया था उक्त निर्देशों के तारतम्य में आरोपीगणों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु क्राइम ब्रांच की टीमों को निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर के माध्यम से पहली सूचना मिली थी कि थाना एरोड्रम क्षेत्र में कासलीवाल के खेत स्कीम 151 पर दो जगह अवैध शराब की बिक्री हो रही है। सूचना पर विश्वास करते, क्राइम ब्रांच टीम व थाना एरोड्रम के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए उक्त मुखबिर द्वारा बताए एरोड्रम क्षेत्र में कासलीवाल के खेत स्कीम 151 पर दो जगह से अवैध शराब की बिक्री करने वाले 03 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा,आरोपीयो का नाम पूछते बताया 1. अभिनाश जैन पिता अजय जैन निवासी– वेंकटेश विहार कॉलोनी इंदौर
2. सन्नी पिता हरीश कुमाऊ निवासी गोबिंद कॉलोनी एरोड्रम इंदौर 3.कैलाश सैनी पिता बंशीलाल सैनी निवासी–माली मोहल्ला बियाबानी बताया, आरोपियों की तलाशी लेते कुल 182 पाव देशी मसाला शराब मिली, जिसके संबंध में वेध लाइसेंस पूछते नई होना बताया। आरोपी के कब्जे से कुल 182 पाव देशी मसाला शराब एवं 01 दोपहिया वाहन जप्त ( मसरूका कीमत करीब 26,600/- रुपए) कर आरोपी के विरुद्ध थाना एरोड्रम में अपराध क्रमांक 01 /22, 02/22 धारा आबकारी अधि. 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
दूसरी सूचना नार्को हेल्पलाइन से प्राप्त हुई की थाना बाणगंगा क्षेत्र के सुखलिया गांव में अवैध शराब बिक्री हो रही है। सूचना सच मानते हुए क्राइम ब्रांच टीम व थाना बाणगंगा ने संयुक्त कार्यवाही कर मुखबिर द्वारा बताए सुखलिया गांव में अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा व नाम पूछते आरोपी ने अपना नाम 1.लीलाधर पिता मांगीलाल जाटव निवासी सुखलिया गांव बाणगंगा जिला इंदौर होना बताया आरोपी की तलाशी लेते आरोपी के कब्जे से 14 लीटर महुए की शराब (कीमत करीब 1500/- रुपए) जप्त कर थाना बाणगंगा में अपराध क्रमांक 1798/21 धारा आबकारी अधि. 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों से शराब के क्रय विक्रय के संबंध मे विस्तृत पुछताछ की जा रही है। अवैध शराब की तस्करी में अन्य साथी आरोपियों के नाम आने पर उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।