मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई हैं। अब इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग(state election commission) का ताजा बयान सामने आया हैं। आयोग के सचिव बीएस जामोद(Secretary BS Jamod) का कहना है कि पंचायत चुनाव(Panchayat Election) के अध्यादेश को वापस लेने की सूचना आज शासन से आयोग को मिल गई है। इस मामले पर आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अब आयोग को विधि विशेषज्ञों की राय का इंतजार हैं।
सचिव बीएस जामोद ने कहा कि शाम तक लीगल ओपिनियन, राज्य निर्वाचन आयोग को मिल जाएगा। और आयोग फैसला लीगल ओपिनियन के आधार पर ही लेगा। यानी पंचायत चुनाव कराने या न कराने का फैसला शाम तक आ जाएगा।