Diesel Vehicle : दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी, 2022 से 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने निर्देश भी दिए है। जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी जिससे अन्य जगहों पर वापस से पंजीकृत किया जा सके।
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में जारी किये गए आदेश के मुताबिक, अब ऐसे डीजल वाहन जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे ज्यादा हो चुके है उनके लिए कोई NOC जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा कुछ समय पहले दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद अब इस पर सरकार फैसला लेने जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली परिवहन विभाग ने जो आदेश जारी किए है उसमें कहा गया है कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के पास उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का ऑप्शन होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने पहले ये घोषणा की थी कि वह इलेक्ट्रिक किट के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति देगी।