उज्जैन में भी मिलेगी स्कैन हुई भू अभिलेख और राजस्व प्रकरणों के निर्णय की प्रतियां

Akanksha
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उज्जैन 4 अगस्त। प्रदेश के साथ-साथ उज्जैन जिले में भी आज 4 अगस्त से स्कैन की हुई भू अभिलेख की प्रतियां एवं राजस्व प्रकरणों के  निर्णयों  की प्रतियां देना प्रारंभ कर दिया गया। जिले की सभी तहसीलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा समारोह पूर्व किसानों को भू अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध करवाई गई ।

अब किसानों  को राजस्व न्यायालय के फैसलों की प्रति, खसरा-खतौनी, नक्शे, नामांतरण आदि दस्तावेजों की शुल्क अदा करते ही मिलेगी प्रमाणित प्रति, किसी कार्यालय या अधिकारी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आज 4 अगस्त से ये दस्तावेज निर्धारित शुल्क पर लोगों को अपने घर के पास स्थित एमपी ऑनलाइन के कियोस्क एवं वेब पोर्टल http://www.mpbhulekh.gov.in से मिलेना प्रारम्भ  हो  गए है। शुल्क भी नाममात्र का रखा गया है। सभी दस्तावेजों के प्रथम पृष्ठ के लिये 30 रुपये एवं अतिरिक्त पृष्ठ के लिये 15 रुपये देना होंगे। साथ ही राज्य शासन ने राजस्व न्यायालयों में भू-राजस्व संहिता या अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत किये जाने वाले मामलों में कोर्ट फीस, इश्तहार शुल्क एवं तलबाना आदि को समाप्त कर प्रकरण की पंजीयन की फीस मात्र 100 रुपये निर्धारित कर दी है।

कलेक्टर आशीष सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उक्त सभी सुविधाएं 4 अगस्त से प्राधिकृत वेब पोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से देना प्रारम्भ कर दिया  गया है । नागरिकों को लोक सेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, तहसील कार्यालय में स्थित आईटी सेन्टर एवं ऑनलाइन के माध्यम से उक्त अभिलेखों की प्रति प्रदाय की जायेगी। उल्लेखनीय है कि मप्र राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम-2020 के नियम-94 एवं 105 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्राधिकृत वेब पोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से जारी किया जायेगा। यह सेवा प्रारम्भ होने से आमजन को पुराने स्केन किये हुए अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल कहीं से कभी भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। प्राधिकृत वेब पोर्टल http://www.mpbhulekh.gov.in पर पब्लिक युजर पंजीकृत होकर उक्त अभिलेखों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं।

**उपलब्ध कराए  गए दस्तावेज

ऑनलाइन उपलब्ध दस्तावेज जो आमजन वेब पोर्टल अथवा कियोस्क से प्राप्त कर सकता है, उनमें खसरा का एक साल से लेकर पांच साल, खाता जमाबन्दी, अधिकार अभिलेख, खेवट, वाजिब उल अर्ज, निस्तार पत्रक, ए4 साईज में नक्शे की प्रतिलिपि, नामांतरण पंजी की प्रतिलिपि ए4 कागज पर, किसी राजस्व प्रकरण के आदेश की प्रति, किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका की प्रति, राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति ए4 आकार में, हस्तलिखित खसरा पंचसाला स्केन की गई प्रति ए4 आकार में, हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी स्केन प्रति ए4 आकार में उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त दस्तावेजों के प्रथम पृष्ठ के लिये 30 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिये 15 रुपये शुल्क रखा गया है।