उज्जैन में रविवार को सभी नागरिक क्षेत्र और कस्बों में रहेगा लॉकडाउन

Akanksha
Published on:
ashish singh

उज्जैन 31 जुलाई। कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए आगामी आदेशपर्यन्त प्रत्येक रविवार को जिला उज्जैन सीमा क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण लॉकडाउन शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लागू किया है। इस अवधि में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। मॉर्निंग वॉक भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी किराना, फल, सब्जी आदि की दुकानें भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। इसी तारतम्य में 2 अगस्त रविवार को उज्जैन नगरीय क्षेत्र एवं जिले के सभी कस्बों में लॉकडाउन रहेगा।
कलेक्टर ने रक्षाबन्धन त्यौहार के समय लगने वाली दुकानों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य किया है। उपरोक्त प्रतिबंध इमरजेंसी चिकित्सा, इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल दुकान, अस्पताल, दूध/पेपर बांटने वाले तथा मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का पालन करने की जिले के सभी नागरिकों से अपील की है। उन्होंने सभी एसडीएम एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिये हैं। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर धारा-188 भादस, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों एवं आईपीसी-1860 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।