इंदौर(Indore News) – पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) इंदौर मनीष कपूरिया द्वारा शहर में अज्ञात आरोपियों द्वारा कारित की गई चोरी/ नकबजनी, की घटनाओं के सम्बन्ध में पतासाजी कर वारदातों का खुलासा करने एंव आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया हैं । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) गुरूप्रसाद पाराशर द्वारा अज्ञात लूट, चोरी, नकबजनी की वारदातों की पतासाजी करने हेतु टीम का गठन किया जाकर उनको समुचित दिशा निर्देश दिए गए । क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना खजराना क्षेत्रांतर्गत किसी स्थान पर चोरी/नकबजनी करने की बात करने की फिराख में बेठे थे तथा उनके पास लोहे की टामी , हथोडी, पेचकश,वायर कटर,पाईप पाने और आरी जैसे औजार उपलब्ध हैं।
सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना खजराना पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही कर सर्च आपरेशन चलाकर तीनों व्यक्तियों को धरदबोचा जिन्होंने अपने नाम (1) शब्बीर शाह पिता रज्जाक शाह नि. म.नं. 48, गरीब नवाज, गौसे मस्जिद के पास, खजराना इन्दौर (2) दिलीप पिता भागीरथ बालोनिया उम्र 34 वर्ष निवासी गांव जूनापानी खेड़ा तराना के पास उज्जैन थाना तराना (03) राजेश पिता बाबुलाल लोहारे उम्र 49 साल निवासी ग्राम अमोना रेशम फेक्ट्री के पास जिला देवास का होना बताया । आरोपीयों के विरुद्ध थाना खजराना में अपराध क्रमांक 929/21धारा 401 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है ।
आरोपीगण ने पूछताछ में बताया कि वह सभी पूर्व में मजदुरी का काम करते थे तभी उनकी पहचान हुई है लेकिन लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप्प होने से उन्होंने चोरी नकबजनी करने का निर्णय लिया और सभी ने एक साथ मिलकर कई नकबजनी की घटनाओं को दिया है अंजाम । गिरफ्तार आरोपीगणों के संबध मे जानकारी निकालते पाया गया कि आरोपी दिलीप पिता भागीरथ बालोनिया थाना बदनावर जिला धार मे वर्ष 2021 मे हुई फैक्ट्री मे चोरी के अपराध क्रमांक 493/2021 धारा 379 भादवि मे फरार होना स्वीकार किया एवं आरोपी राजेश पिता बाबुलाल लोहारे भी पंधाना जिला खंडवा मे फैक्ट्री मे हुई 300 किलो तांबा चोरी के प्रकरण मे फरार होने की बात सामने आई है ।
प्रकरण मे आरोपगीणों से और पूछताछ जारी है जिनसे इन्दौर की कई फैक्ट्रीयों मे हुई चोरीयों के खुलासा होने की भी संभावना है ।
तरीका वारदात :-
सूनी व बंद फैक्ट्रीयों मे ताला तोडकर या दिवाल कूदकर लोहा, तांबा व अन्य धातुओं के मटेरियल की चोरी कर उसको भंगार मे विक्रय कर मुनाफा कमाते थे ।
आपराधिक रिकार्ड :-
1) शब्बीर शाह पिता रज्जाक शाह नि. म.नं. 48, गरीब नवाज, गौसे मस्जिद के पास, खजराना इन्दौर
-थाना खजराना अप.क्र-353/09 धारा 457,380 भादवि
-थाना पलासिया मे धारा 379 भादवि
-थाना संयोगितागंज मे धार 379 भादवि
2) दिलीप पिता भागीरथ बालोनिया उम्र 34 वर्ष निवासी गांव जूनापानी खेड़ा तराना के पास उज्जैन थाना तराना
-थाना बीएनपी देवास अप.क्र.-75/18 धारा-25,27आर्म्स एक्ट
-थाना बीएनपी देवासअप.क्र.-88/18 धारा-25,27आर्म्स एक्ट
– थाना तराना उज्जैन अप.क्र.-47/16 धारा-25,27आर्म्स एक्ट
-थाना ओद्योगिक क्षेत्र जिला देवास अप.क्र. 901/21 धारा-363,376,379 भादवि
-थाना बदनावर जिला धार का अ.क्र. 493/21 धारा 379 भादवि
-थाना दो बत्ती जिला रतलाम मे धारा 379 भादवि
-थाना ओद्योगिक क्षेत्र जिला रतलाम मे धारा 379 भादवि
-थाना नागदा जिला उज्जैन मे धारा 379 भादवि
3) राजेश पिता बाबुलाल लोहारे उम्र 49 साल निवासी ग्राम अमोना रेशम फेक्ट्री के पास जिला देवास,
-थाना पंधाना जिला खंडवा मे धारा 379 भादवि
-थाना तराना जिला उज्जैन मे धारा 379 भादवि
-थाना ओद्योगिक क्षेत्र अप.क्र.-901/21 धारा-363,376,379