एडवाइजरी कंपनियों की सूचना देने के लिए एसपी जारी करें हेल्पलाइन नंबर: आईजी विवेक शर्मा

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इंदौर 23 जुलाई, 2020
आईजी विवेक शर्मा ने ज़ोन के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि समय-समय पर ऐसे तथ्य संज्ञान में आते हैं कि जिलों में चल रही चिटफंड/मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां/ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनियों एवं विभिन्न प्रकार के लालच देकर पूंजी जमा करने वाले गिरोह द्वारा धोखाधड़ी की जाती है और काफी बड़ी संख्या में लोगों को ठग कर यह अपराधी फरार हो जाते हैं ।
अक्सर निक्षेपकों को इस जानकारी का अभाव रहता है कि ठगी होने पर किन अधिकारियों से संपर्क किया जाए अथवा किन नंबरों पर घटना की जानकारी दी जाए, जिससे पुलिस कार्यवाही में विलंब आता है, साथ ही अपराधियों को भागने का अवसर मिलता है।
ऐसी परिस्थितियां भविष्य में निर्मित न हो इसके लिए आईजी शर्मा ने ज़ोन के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि ऐसी घटनाओं की जानकारी हेतु सभी पुलिस अधीक्षक एक हेल्पलाइन नंबर( जिसमें व्हाट्सएप की सुविधा उपलब्ध हो) जारी करें और उसका व्यापक प्रचार -प्रसार करें। इससे प्राप्त शिकायतों को अलग से पंजीबद्ध किया जाकर इनका लगातार पर्यवेक्षण किया जाए ताकि पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही से ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। साथ ही पूर्व लंबित शिकायतों को एकजाई कर अलग-अलग थानों में प्रकरण पंजीबद्ध कर निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम (PID ACT)2000 की धाराओं का समावेश किया जाना सुनिश्चित करें। आरोपियों की सम्पत्ति की सूची बनाकर उसे जप्त करने हेतु जिला कलेक्टर से अनुरोध करें और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष मुहिम चलाएं। इंदौर जिले का हेल्पलाइन नंबर 7049124445 रहेगा जिस पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
इंदौर में चिटफंड/मल्टी लेवल मार्केटिंग/फ़र्ज़ी एडवाइजरी कम्पनी तथा अन्य अनाधिकृत वित्तीय लेनदेन कर ठगी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध शिकायत करने हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नम्बर 7049124445

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रान्च इंदौर के समक्ष उपस्थित होकर भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

चिटफंड, मल्टी लेवल मार्केटिंग तथा अनाधिकृत रूप से चलने वाली इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कम्पनियों, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर लोगों से पूँजी जमा कराकर धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक हरिनारायणाचारी मिश्र इंदौर (शहर) द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 7049124445 जारी किया गया है।
प्रायः यह देखने में आता है कि अक्सर निक्षेपकों को यह ज्ञान नहीं होता कि उनके साथ होने वाली आर्थिक ठगी की घटनाओं की शिकायत किस अधिकारी अथवा किस हेल्पलाइन नम्बर पर की जावे, जिससे ऐसे जालसाजों के विरुद्ध त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही कर रोकथाम करना सम्भब नहीं हो पाता, कई बार ये जालसाज कम्पनी का नाम अथवा पता बदलकर भी लगातार धोखाधड़ी करते रहते हैं जिससे आमजनता को काफी नुकसान पहुँचता है। ऐसी घटनाओं के अनुक्रम में निक्षेपकों द्वारा त्वरित सूचना देने के उद्देश्य से हेल्पलाइन नम्बर 7049124445 आमजन हेतु 24×7 समय के लिए जारी किया गया है। जिस पर ठगी करने वाली चिटफण्ड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आदि जैसी अनाधिकृत कम्पनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं।
उपरोक्त दिए गए नम्बर पर फोन कॉल अथवा व्हाट्सअप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा राजेश दंडोतिया के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
पूँजी जमा करवाकर ठगी करने वाली तथा अनाधिकृत रूप से संचालित होने वाली समस्त प्रकार की कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अपुअ ( अपराध ) जिला इंदौर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनके द्वारा समस्त शिकायतों का पर्यवेक्षण कर सम्बन्धित थाना/अनुभाग/जिले के पुलिस बल के माध्यम से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।
आमजन से अपील की गई है कि उपरोक्त हेल्पलाइन नम्बर अथवा स्वयं उपस्थित होकर चिटफण्ड/मल्टी लेवल मार्केटिंग/पूँजी निवेश के नाम पर एडवाइजरी आदि कम्पनियों द्वारा कारित की जाने वाली ठगी अथबा यदि ऐसी कम्पनियां अनाधिकृत रूप से संचालित होना ज्ञात है तो शिकायत दर्ज कराएं। जिला पुलिस इंदौर निष्पक्ष और वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है।