कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ का बड़ा फैसला, दोगुनी की गई फंड की राशि, अब मिलेंगे 15 लाख रुपए

Author Picture
By Kalash TiwaryPublished On: August 22, 2025
Employees Leave

EPFO Death Relief Fund Rule : ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों के लिए डेथ रिलीफ फंड के तहत दी जाने वाली एक्स ग्रेसिया राशि में बढ़ोतरी की है। इसे 8.8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू कर दिया गया है।


क्या है नया नियम

दरअसल पुरानी राशि 8.8 लाख रुपए थी। जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया था। 1 अप्रैल से इसे लागू किया गया था। केंद्रीय बोर्ड के मृत कर्मचारियों के परिजन और कानूनी वारिस को इसका लाभ मिलेगा।

2026 से हर साल बढ़ेगी राशि

1 अप्रैल 2026 से राशि में 5% की वृद्धि होगी। इससे आने वाले वर्षों में मृतक कर्मचारियों के परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। नाबालिक बच्चों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए अब गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी।

आधार लिंकिंग प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। इस मामले में EPFO का कहना है कि फैसला कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक असुरक्षा से बचाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं।