इंदौर 22 जुलाई, 2020
इंदौर जिले में चोइथराम फल, सब्जी, आलू एवं प्याज मंडी तथा निरंजनपुर सब्जी मंडी अब 25 जुलाई, 2020 (शनिवार) तक बंद रहेगी। साथ ही शासकीय, अर्द्ध शासकीय तथा निजी कार्यालय अब अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ संचालित होंगे। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। जारी आदेश का उल्लंघन होने पर कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर मनीष सिंह ने द्वारा जारी आदेश के अनुसार चोइथराम फल, सब्जी, आलू एवं प्याज मंडी तथा निरंजनपुर सब्जी मंडी अब 25 जुलाई, 2020 (शनिवार) तक बंद रहेगी। सम्पूर्ण इन्दौर जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। अत्यावश्यक सेवाएँ, चिकित्सा सेवाएँ तथा मीडियाकर्मी एवं पूर्व में रात्रिकालीन कर्फ्यू आदेश में दी गई सेवाएँ/ सेवाओं से जुड़े व्यक्ति इस रात्रिकालीन कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू में उक्त सेवाओं से भिन्न लोगों को पूर्व में जारी समस्त “कर्फ्यू पास” निस्स्त किए गए है।
इंदौर शहर में राज्य शासन/केंद्र शासन के शासकीय /अर्द्ध-शासकीय समस्त कार्यालय अपनी 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित किए जायेगे। इन कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत -प्रतिशत रहेगी। केन्द्र/राज्य शासन के राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालयों में उक्त प्रतिबंध प्रभावशील नहीं रहेगा। इन्दौर शहर (नगर निगम सीमा) में स्थित सभी निजी कार्यालय भी अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ संख्या पर कार्यरत रहेंगे। उद्योगों में उक्त प्रतिबंध प्रभावशील नहीं रहेगा। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी।