कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन के साथ मिलेगा अवकाश का लाभ, आदेश जारी

कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्हें इस दिन के वेतन का भी भुगतान किया जाएगा।

Kalash Tiwary
Kalash Tiwary
Updated:
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन के साथ मिलेगा अवकाश का लाभ, आदेश जारी

Employees Holiday : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें वेतन के साथ अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए आदेश के तहत उन्हें इस सुविधा का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

पंचायत में विभिन्न निरीक्षा पदों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 9 जुलाई को मतदान के तारीख निर्धारित की गई है। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी व्यवसायिक, औद्योगिक उपक्रम और अन्य प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश घोषित किया है। यह आदेश बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 131 के अंतर्गत जारी की गई है।

कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा 

अधिनियम के अनुसार राज्य निर्वाचन में मतदान के योग्य प्रत्येक कर्मचारी को मतदान के दिन कार्य से छुट्टी देना अनिवार्य है। जिससे वह अपने मत अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सके। अवकाश से जुड़े निर्देश में स्पष्ट किया गया कि इस दिन अवकाश लेने वाले किसी भी कर्मचारी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी।

यदि कोई कर्मचारी उस दिन काम नहीं करता है तब भी उसे उस दिन का वेतन भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा जैसे उन्हें अन्य दिवस पर किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय मतदान प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को मतदान हेतु प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से लिया है।

ऐसे में 9 जुलाई को कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्हें इस दिन के वेतन का भी भुगतान किया जाएगा।